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ध्वनि प्रदूषण पर न्यायपालिका की सख्ती

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ध्वनि प्रदूषण पर न्यायपालिका की सख्ती

लोगों में शोर प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी है। औद्योगिक विकास के साथ शोर प्रदूषण बढ़ रहा है...

ध्वनि प्रदूषण पर न्यायपालिका की सख्ती

Talking Point
बृज खंडेलवाल
हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है। यह निर्णय न केवल शोर नियंत्रण पर सामाजिक संवाद में बदलाव का संकेत देता है, बल्कि भारत में तेजी से बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के संकट को भी उजागर करता है। ध्वनि प्रदूषण आज भारतीय शहरों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। धार्मिक आयोजनों, राजनीतिक रैलियों और पारंपरिक उत्सवों में तेज आवाज वाले लाउडस्पीकरों और मशीनों का उपयोग आम बात हो गई है। इसके परिणामस्वरूप शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की शांति भंग हो रही है। ध्वनि प्रदूषण का असर केवल कानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। उच्च रक्तचाप, नींद की गड़बड़ी, तनाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे अवसाद और चिंता से इसके गहरे संबंध हैं। लंबे समय तक इस शोर के संपर्क में रहने से आक्रामकता और सामाजिक तनाव बढ़ता है, जिससे समुदायों का ताना-बाना प्रभावित होता है। भारत में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और इसके 2020 संशोधन जैसी व्यवस्थाएँ मौजूद हैं, लेकिन उनका पालन शायद ही कभी किया जाता है। राजनीतिक जुलूस, धार्मिक समारोह और बारातें नियमित रूप से अनुमत शोर सीमा को पार करती हैं, लेकिन इसके लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निष्क्रियता ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। यह समस्या अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रही। ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि जागरण, धार्मिक आयोजन और पारंपरिक उत्सवों के दौरान लाउडस्पीकरों का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि हिल स्टेशनों जैसी शांत जगहें भी पर्यटकों और आयोजनों के शोर से प्रभावित हो रही हैं।
वाहनों के हॉर्न, निर्माण कार्य, और त्योहारों के दौरान पटाखों का शोर स्थिति को और बदतर बना रहा है। अस्पताल और स्कूल जैसे शांतिपूर्ण स्थानों तक को यह शोर प्रभावित कर रहा है, जिससे मरीजों की सेहत और छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ध्वनि प्रदूषण के खतरे को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता हैः कड़े कानूनों का सख्ती से पालन हो, शोर नियमों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित किए जाएं। शोर के स्वास्थ्य पर प्रभाव को उजागर करने वाले कार्यक्रमों से जनमत तैयार करना जरूरी है। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों में शांति और शोर के बीच संतुलन साधने के लिए सामूहिक प्रयास होने चाहिए।
बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला एक ऐसा अवसर है, जिससे समाज लाउडस्पीकरों के अंधाधुंध इस्तेमाल पर पुनर्विचार कर सकता है। यह भारत के तेजी से बदलते शहरी परिदृश्य में स्वास्थ्य, शांति और सामुदायिक सहयोग को प्राथमिकता देने का समय है। ठोस कदम और नागरिक जिम्मेदारी के साथ, हम शोर के इस अदृश्य संकट से निपट सकते हैं और अपने जीवन को शांतिपूर्ण बना सकते हैं। भारत में शोर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई कानून और नियम बनाए हैं। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000ः यह नियम विभिन्न स्रोतों से होने वाले शोर के स्तर को सीमित करता है, जैसे कि उद्योग, निर्माण कार्य, यातायात और लाउडस्पीकर। वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981ः इस अधिनियम के तहत भी शोर प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। राज्य सरकारें इन कानूनों को लागू करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही हैंः कई राज्यों में शोर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हैं जो शोर के स्तर की निगरानी करते हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। राज्य सरकारें लोगों को शोर प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाती हैं। कई राज्यों ने धार्मिक स्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है या समय सीमा निर्धारित की है। कुछ राज्यों ने रात के समय निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाया है। यातायात के शोर को कम करने के लिए कई राज्य सरकारें यातायात नियमों को सख्त कर रही हैं।
हालांकि इन प्रयासों के बावजूद, शोर प्रदूषण अभी भी एक बड़ी समस्या है। कानूनों का सख्ती से पालन नहीं होने के कारण समस्या बनी हुई है। लोगों में शोर प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी है। औद्योगिक विकास के साथ शोर प्रदूषण बढ़ रहा है। मौजूदा कानूनों को और सख्त बनाना होगा और उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा। लोगों को शोर प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने होंगे। शोर को कम करने वाली तकनीकों का उपयोग बढ़ाना होगा।

 

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